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    इतिहास

    परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) की स्थापना 3 अगस्त, 1954 को एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत की गई थी। इस आदेश के अनुसार, सरकार के सभी व्यवसाय परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 (1948 का XXIX) के तहत परमाणु ऊर्जा और केंद्र सरकार के कार्यों से संबंधित भारत को परमाणु ऊर्जा विभाग में लेनदेन करने का निर्देश दिया गया था।

    परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास ने वर्ष 1958 तक महत्वपूर्ण और तीव्र प्रगति की थी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार तदनुसार, पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1 मार्च, 1958 के एक संकल्प के माध्यम से सरकार द्वारा की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।