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    नाभिकीय नियंत्रण एवं आयोजना स्कंध (एनसीपीडब्ल्यू)

    न्यूक्लियर कंट्रोल एंड प्लानिंग विंग (NCPW) की स्थापना, भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के प्रस्तावित विस्तार, बाहरी विनियोजनों में वृद्धि और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तकनीकी-कानूनी ढांचे के क्रमिक विकास एवं परियोजनाओं से उत्पन्न वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय में वर्ष 2013 में दिनांक 01.05.2013 के कार्यालय आदेश संख्या 23/1/2011-ER/1127 द्वारा की गई थी । एनसीपीडब्ल्यू के कुछ महत्वपूर्ण अधिदेशों में असैन्य परमाणु सुविधाओं के लिए आईएईए सुरक्षा उपायों का समन्वय और कार्यान्वयन, निर्यात नियंत्रण प्राधिकरण (निर्धारित पदार्थों/उपकरणों और संबंधित प्रौद्योगिकी का आयात/निर्यात), परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को सुविधाजनक बनाना, प्रौद्योगिकी संबंधी कानूनी मुद्दों को संभालना और संबंधित नीति निर्माण, वैश्विक मेगा विज्ञान परियोजनाओं के तकनीकी-प्रबंधकीय पहलुओं पर नियंत्रण, बौद्धिक संपदा अधिकार, देश के परमाणु ऊर्जा रोडमैप का अध्ययन, विभाग की वैज्ञानिक/तकनीकी परियोजनाओं का मूल्यांकन आदि हैं । इन्हें NCPW के तहत विभिन्न प्रभागों के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन गतिविधियों के अलावा, एनसीपीडब्ल्यू जन जागरूकता, सामाजिक आउटरीच, परमाणु / रेडियोलॉजिकल संकट प्रबंधन, डीएई सचिवालय को आईटी सहायता आदि में भी लगा हुआ है।

    एनसीपीडब्ल्यू संरचना