प्रेस विज्ञप्ति 10/2012 – भारत से मोनाज़ाइट का निर्यात – तथ्य
हाल ही में, मीडिया के कुछ खंडों ने आरोप लगाया है कि निजी कंपनियों को लाखों टन मोनाज़ाइट की निर्यात की अनुमति दी गई है, और इसके जरिए भारत ने थोरियम की बड़ी मात्रा को खो दिया है, जिसकी मूल्य कई लाख करोड़ रुपये हैं। यह जानकारी सत्य नहीं है।
भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गार्नेट, इल्मेनाइट, ल्यूक्सीन, मोनाज़ाइट, रूटाइल, सिलिमेनाइट और ज़िरकॉन जैसे आर्थिक महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जिन्हें समुद्र की रेत के खनिज के रूप में जाना जाता है। इनमें से, मोनाज़ाइट को एटमिक एनर्जी एक्ट, १९६२ (एई एक्ट) के तहत ‘निर्धारित पदार्थ’ के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि २००६ में संशोधित किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग के एटमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च (एएमडी) ने देश के तटीय क्षेत्रों में बीच सैंड खनिजों का वितरण मूल्यांकन करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया है, जिसमें मोनाज़ाइट भी शामिल है।
रामाणिक कारणों के लिए, मोनाज़ाइट की निर्यात के लिए एटमिक ऊर्जा विभाग (डीएई) से एक लाइसेंस चाहिए होता है, जो एटमिक ऊर्जा एक्ट १९६२ के तहत निर्मित एटमिक ऊर्जा (खनिज, खनिज और निर्धारित पदार्थों के काम) नियम १९८४ के तहत प्रकाशित किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन दंडीय प्रक्रिया के तहत एक पर्याप्त अपराध है और इसका दंड पाँच वर्ष तक की कैद या धनराशि या दोनों के साथ हो सकता है।
डीएई ने किसी भी निजी संस्था को मोनाज़ाइट के उत्पादन के लिए, ना ही इसके निचले प्रसंस्करण के लिए थोरियम निकालने के लिए, और न ही मोनाज़ाइट या थोरियम की निर्यात के लिए कोई लाइसेंस जारी किया है। बीच सैंड खनिजों (मोनाज़ाइट नहीं), की निर्यात ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत आता है और इसके लिए डीएई से कोई प्राधिकरण आवश्यक नहीं होता है।
क्योंकि अन्य बीच सैंड खनिज और मोनाज़ाइट (जिसमें थोरियम होता है) साथ मिलकर पाये जाते हैं, इसलिए बीच सैंड खनिजों का प्रबंधन करने वाली कंपनियों को परमाणु ऊर्जा (रेडिएशन सुरक्षा) नियम २००४ के तहत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) से एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसी, बीच सैंड खनिजों को अलग करने के बाद, मोनाज़ाइट को जितना भी हैंडल किया जाता है, उसे अपने कंपनी के परिसर में या बैकफिल में निगलना होता है, मोनाज़ाइट की सामग्री के आधार पर। ये
संस्थानों को कड़े नियामकीय नियंत्रण के अधीन रखा जाता है। वे तिमाही रिपोर्ट्स को एईआरबी को भेजते हैं, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि खान से सुरक्षित ढेर कितना मिटटी पर या पीछे भरने के रूप में निकाला गया है। एईआरबी के निरीक्षक इन क्षेत्रों की सर्वेक्षण करते हैं ताकि लाइसेंसिंग की शर्तों का पालन किया जा सके। एईआरबी के लाइसेंस के बिना मोनाजाइट के निर्यात का अपराध अणु ऊर्जा (रेडिएशन संरक्षण) नियम 2004 का उल्लंघन है।
भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), भारत सरकार का पूरी तरह से स्वामित्व वाला उपक्रम (पब्लिक सेक्टर उपक्रम) है, जो डीएई के तहत है, जिसे केवल मोनाजाइट का उत्पादन और प्रसंस्करण करने और घरेलू उपयोग के लिए और निर्यात के लिए संभालने की अनुमति दी गई है।
थोरियम के अलावा, मोनाजाइट में विशेष धातुओं को भी शामिल किया गया है। इसके रेडियो-गतिविधि और अन्य विशेषताओं के कारण, मोनाजाइट से विशेष धातुओं को निकालना वाणिज्यिक रूप से आकर्षक नहीं है, यहां तक कि यदि मिश्रित विशेष धातुओं को थोरियम के निकालने के बाद उत्पन्न होना हो।
300 मेगावाट भारतीय एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर के लिए थोरियम-ऑक्साइड की वार्षिक आवश्यकता लगभग पांच टन होगी, प्रारंभिक कोर के लिए कम से कम छह टन की एक-बार की आवश्यकता होगी (जो बिजली की बढ़ोतरी के मामले में भी लगभग समान रहेगी)।
आईएईए दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रमों के बारे में, भारत के अलावा किसी अन्य देश का कोई संकेत नहीं देती है कि वे वर्तमान में चल रहे रिएक्टरों या निकट भविष्य में विचार किए जा रहे रिएक्टरों में थोरियम का प्रमुख उपयोग की योजना बना रहे हैं। इसलिए, बाहरी देशों में थोरियम की बड़ी मात्रा में मांग होने का संभावनात्मक होना असंभव है।