आईएनआईपी सीएलएनडी अधिनियम की धारा 6(2) के तहत परमाणु ऑपरेटर की देयता के साथ-साथ धारा 17 के तहत आपूर्तिकर्ताओं की देयता से संबंधित जोखिमों को कवर करता है।
परमाणु संचालक का दायित्व (CLND अधिनियम 2010) बीमा पॉलिसी की मुख्य विशेषता:
आईएनआईपी पॉलिसी अवधि के दौरान होने वाली परमाणु घटना से उत्पन्न परमाणु क्षति से उत्पन्न सीएलएनडी अधिनियम 2010 के तहत बीमित ऑपरेटरों को उनकी वैधानिक देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, जो पॉलिसी में निहित नियमों, अपवर्जनों और शर्तों के अधीन होगा।
परमाणु आपूर्तिकर्ता की बीमा पॉलिसी (सीएलएनडी अधिनियम-2010 के तहत केवल सहारा का अधिकार) मुख्य विशेषता:
आईएनआईपी पॉलिसी में निहित नियमों, अपवर्जनों और शर्तों के अधीन, सीएलएनडी अधिनियम, 2010 की धारा 17 के तहत केवल परमाणु ऑपरेटर के अधिकार से उत्पन्न होने वाली अपनी देयता के खिलाफ बीमित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।
मूल्य निर्धारण / प्रीमियम उत्पाद से उत्पाद में भिन्न होते हैं और विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। ऑपरेटरों की नीति का मूल्य निर्धारण करते समय रिएक्टरों की आयु, स्थान, रिएक्टरों की संख्या, नीति अवधि आदि जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। आपूर्तिकर्ता नीति कारकों के मूल्य निर्धारण के लिए जैसे ऑपरेटर के साथ आपूर्तिकर्ता का अनुबंध मूल्य, मांगे गए कवर की अवधि, नहीं। उप-आपूर्तिकर्ताओं आदि पर विचार किया जाता है।